पंजाब

SGPC सदस्य अमरजीत सिंह चावला पर FIR, महिला ने कई बार दुष्कर्म और धमकी देने का लगाया आरोप

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सदस्य अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह बहरीन से धार्मिक यात्रा के लिए श्री आनंदपुर साहिब आई थी। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर थाना आनंदपुर साहिब में FIR दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 127(2) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। FIR में महिला ने आरोप लगाया है कि 27 फरवरी से 19 अगस्त 2026 के बीच चावला उसे अलग-अलग स्थानों पर लेकर गया और वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

महिला ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया और कुछ समय के लिए एक कमरे में बंद रखा गया। शिकायत के मुताबिक, वह लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रही थी, जिसके कारण उसकी तबीयत कई बार खराब हुई।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसके साथ मौजूद सेवादार ने हर बार उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच सकी।

FIR के मुताबिक, महिला ने मामले की जानकारी एजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, जत्थेदार कुलदीप सिंह समेत कई अन्य लोगों को दिए जाने का दावा किया है। शिकायत में SGPC से जुड़े कुछ अन्य लोगों का भी उल्लेख किया गया है।

पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है और खबर लिखे जाने तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

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