उत्तराखंड

हल्द्वानी मामले में पुलिस की कार्रवाई, BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज

हल्द्वानी:-  रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई दो दलित युवकों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शुद्धिकरण कार्यक्रम से जुड़ा है विवाद

जानकारी के मुताबिक, हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल रहे विनोद आर्य और अमित कुमार की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी। दोनों युवकों को रामलीला मैदान में शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित करने वाले न्यास का सदस्य बताया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की ओर से अनुसूचित जाति के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की।

अमित कुमार की तहरीर पर FIR

पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अमित कुमार की तहरीर के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले में FIR संख्या 297/2026 दर्ज की गई है। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 299 के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(q) लगाई गई है।

पुलिस जांच में सामने आएंगे तथ्य

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित तथ्यों की जांच करेगी। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर पहले से जारी राजनीतिक विवाद के बीच राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से मामला अब और चर्चा में आ गया है।

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